January 22, 2026

SIR : बीएलओ नहीं जा रहे घरों में, फॉर्म के लिए भटक रहे लोग, 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे नाम

SIRRRR

रायपुर। मतदाता सूची में नाम की जांच और नए नाम जोड़ने के लिए लोग खासे परेशान हो रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि एसआईआर के लिए बीएलओ को फॉर्म लेकर रवाना कर दिया गया है। लेकिन शहर के कुछ ही वार्ड में ये बीएलओ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आधे से ज्यादा वार्डों में लोग इन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि बीएलओ को घरों में भेजने के साथ ही हर मोहल्ले के सामुदायिक भवन शिविर लगाया जाए। इसमें बीएलओ को बिठाया जाए। इससे लोग एक ही जगह पर जाकर अपना फॉर्म ले सकते हैं।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) बांटना है। लेकिन इन अफसरों का कहना है कि मतदाताओं के नाम ही नहीं मिल रहे। कई महिलाएं ऐसी मिल रही हैं जो दूसरे प्रदेश या जिले से शादी कर पहुंची है।

इनके नाम भी नहीं मिल रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं जिसमें मतदाता पहले दूसरे एरिया में रहते थे, अब जगह बदल गई है। वार्डों का परिसीमन होने की वजह से मतदान केंद्र भी बदल गए हैं। ऐसे लोगों के नाम भी नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि अभी वार्डों में गणना प्रपत्र बांटने का काम 10 फीसदी भी पूरा नहीं हुआ है।

2003 की सूची में ऐसे देंखे अपना नाम

2003 की मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर जाएं। इस पेज पर नीचे में मतदाता सूची 2003 दी गई है। इस पर क्लिक करें। इसके बाद जिला, विधानसभा फिर मतदान केंद्र का चयन कर अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं।

लाेग ऑनलाइन भी भर सकते हैं गणना प्रपत्र
उप जिला निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर के लिए मतदाता अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने मोबाइल पर ईसीआईनेट एप डाउनलोड कर या voters.eci.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह की समस्या आती है तो टोल-फ्री नंबर 1950 पर फोन कर या बूथ लेवल अधिकारी से मदद ले सकते हैं।

नोटिस मिलती है तो इनमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा
अफसरों के अनुसार संबंधित इलाके के एसडीएम से नोटिस मिलती है तो वोटरों को जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, अंकसूची, निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार/ जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या निकाय का पारिवारिक रजिस्टर, सरकारी जमीन व मकान का आवंटन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पेंशन पहचान व भुगतान पत्र, स्थानीय शासकीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र और दस्तावेजों में कोई एक प्रमाण पेश करना होगा। ये सभी शासकीय दस्तावेज नोटिस के जवाब में मान्य किए जाएंगे।

बिना नोटिस मतदाता सूची से नाम नहीं हटेगा

बीएलओ गणना पत्रक घर पहुंचकर दो कॉपी देंगे। इसमें 2003 के आधार पर स्वयं या परिवार की जानकारी भरनी होगी। वोटर की ऑनलाइन जानकारी सर्च करने में बीएलओ मदद करेंगे।
पत्रक पर वोटर की जानकारी पहले से ही प्रिंट रहेगी। उन्हें फोटो और मोबाइल अपडेट करना होगा। बीएलओ पत्रक जमा करने के बाद एक कॉपी वापस पावती के तौर पर देंगे। इसे संभालकर रखना होगा।
2003 के बाद जो लोग दूसरे शहर या राज्य से आकर बसे हैं उन्हें वहीं के निवास की वोटर लिस्ट में अपना नाम, वोटर कार्ड आदि देना होगा। इन दस्तावेजों को बीएलओ ऑनलाइन सर्च करेगा।
आपके एरिया में बीएलओ कौन है इसकी जानकारी वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in/BLO_Details.aspx से मिल जाएगी। बीएलओ आपके घर नहीं पहुंचता है तो उनसे संपर्क कर गणना पत्रक जरूर मांगें।
काम नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है

सभी बीएलओ को फॉर्म के साथ घरों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं लापरवाही हो रही है तो इसकी जांच की जाएगी। सभी काम तय समय में ही हर हाल में पूरे किए जाएंगे। लोगों को किसी भी तरह से परेशान होने नहीं देंगे। : नवीन कुमार ठाकुर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

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