CG : राजधानी के 7 बार-क्लब सील, लाइसेंस सस्पेंड, नियमों का उल्लंघन करके परोस रहे थे शराब, लिस्ट में शेमरॉक, हाईपर, सिमर्स सहित 7 क्लब
रायपुर। राजधानी रायपुर में देर रात तक बार और क्लब संचालित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश के बाद रात 12 बजे के बाद भी चालू रहने वाले 7 बार के लाइसेंस को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
बता दें कि जिन बार-क्लब का लाइसेंस रद्द हुआ है, उनमें जूक पब, मोका, फ्लोरेंस, हाइपर क्लब, रॉयल रिट्रीट, सेमरॉक और द सिमर्स बार शामिल हैं। इन सभी का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही अब नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार लाइसेंस को पूरी तरह से निलंबित करने की चेतावनी भी दी गई है।

आबकारी के पत्र पर रायपुर कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए एफ.एल.3 शेमरॉक ग्लोबल प्रा.लि., एफ.एल.3 मिलानों फूड एंड कंपनी (फ्लोरेंस), एफ.एल.3 शीतल इंटरनेशनल (जूक पब), एफ.एल.4(क) जुनेजा वेंचर्स क्लब, एफ.एल.3(क) रॉयल रिट्रीट, एफ.एल.2(क) हाईपर क्लब और एफ.एल.2(क) द सिमर्स क्लब पर एक्शन लिया है।
कलेक्टर (आबकारी) रायपुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा कदम उठाया। सोमवार 29 सितम्बर 2025 को आदेश जारी कर सातों बार और क्लब के लाइसेंस तीन दिन के लिए निलंबित कर दिए गए। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन प्रतिष्ठानों को तत्काल सील किया जाए और संबंधित प्रभारी अधिकारी सीलबंद करने की कार्यवाही का निर्देश जारी किया है।
जांच के दौरान मिली थी अनियमितता
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया, कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन बारों में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जिले के आबकारी अधिकारियों ने मौके पर प्रकरण दर्ज किया। साथ ही छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की अन्य धाराओं के उल्लंघन की पुष्टि भी हुई। इस कार्रवाई से शहर के अन्य बार और क्लब संचालकों में हड़कंप मच गया है।
