May 5, 2024

चुनाव पूर्व विधायक की छवि धूमिल करने लगाया झूठा आरोप; अब MLA करेंगे मानहानि का मुकदमा दायर

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि उनके विरुद्ध झूठा आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इस संबंध में अपने स्थानीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि बीते दिनों सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में कुछ लोगों की उपस्थिति में सनातन हिंदू समाज के अध्यक्ष राजीव लोचन श्रीवास्तव ने बेमेतरा विधायक के रूप में मुझ पर आरोप लगाया है कि राम मंदिर ट्रस्ट के भूमि का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों के नाम पर ट्रस्ट के भूमि का अंतरण किया गया है। जिसका मैं स्पष्ट रूप से खंडन करता हूँ। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दबाव पूर्वक राम मंदिर न्यास की भूमि का अंतरण करने की जो बात कही गई वह बिल्कुल निराधार एवं मिथ्या है।

विधायक छाबड़ा का कहना है कि इस संबंध में यदि कोई सबूत या गवाह हो या किसी तरह से कोई प्रमाण हो तो उन्हें सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। जिसको ध्यान में रख कर मेरी छवि को धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास किया किया गया है। इसके खिलाफ मैं अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से काम चला है और लोगों का विश्वास भूपेश सरकार के ऊपर बना है उससे भाजपा भयभीत हो गई है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत की तरह से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति का इस मामले में लेना-देना नहीं है। इसके साथ यह भी यह भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह मामला सन 2020 का है। राम मंदिर ट्रस्ट की यह जगह है, जिस पर सुमित कौर के द्वारा राम मंदिर का जमीन 4.42 एकड़ को लेकर दिया गया है और उसके स्थान पर 5.25 एकड़ राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया है। विधायक ने आगे बताया कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्यों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और उनके निर्णय के बाद ही ऐसा किया गया है। इसके साथ ही इस संबंध में दावा आपत्ति के लिए समाचार पत्र में भी इश्तहार प्रकाशित हुआ था, लेकिन उस समय कोई भी दावा आपत्ति नहीं किया गया। यह केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए षड़यंत्र पूर्वक काम किया गया है और मेरो छवि धूमिल करने का यह कुत्सित प्रया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है।

उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा विधिवत्त बैठक कर मंदिर ट्रस्ट की भूमि को श्रीमती सुमितकौर सलूजा पति बलमीत सिंह सलूजा के नाम किए जाने हेतु विधिवत बैठक में निर्णय लिया गया। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। भूमि अंतरण किए जाने के संबंध में तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तिहार का भी प्रकाशन किया गया है, जिस समय इसका प्रकाशन किया गया उस समय कोई संस्था अथवा किसी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। आपस में हुए इस समझौते के तहत राम जानकी मंदिर ट्रस्ट समिति को भूमि से संबंधित किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है बल्कि मंदिर के जमीन के रकबे में वृद्धि हुई है। तथाकथित भाजपा के षड्यंत्र कारियो द्वारा द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोक न्यास की संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता उस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 के अध्याय 3 में न्यास संपत्ति के प्रबंध की धारा 14 में लोक न्यास संबंधी संपत्ति के विक्रय आदि मामले में पंजीयन के पूर्व अनुमति तथा किसी अचल संपत्ति के विक्रय के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं।

वर्ष 2020 नवंबर माह में हुए इस अंतरण को 2023 में लगभग 3 वर्ष के बाद सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से उछाल कर मात्र राजनीतिक लाभ लेने तथा एक षड्यंत्र के तहत मेरी राजनीतिक हत्या के प्रयास के रूप में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। जिसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। सोशल मीडिया में यह खबर प्रसारित होने से लोग फोन करके गलत तरीके से पूछ रहे हैं क्या यह बात सही है नहीं है। इससे मेरा एवं मेरे परिवार का अपयश हुआ है। जबकि हमारा इस अंतरण से कोई लेना-देना नहीं है ना ही मैंने किसी को कोई राजनीतिक संरक्षण दिया है। विरोधियों द्वारा मात्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह झूठा लांछन लगाया गया। विधायक ने यह भी कहा, कि यदि किसी के द्वारा गलत किया गया है तो क्रेता विक्रेता के खिलाफ भी कार्यवाही किया जाए।

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