April 29, 2024

विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पास, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

रायपुर।  कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के लिए दो दिनों का विशेष सत्र बुलाया था. विधेयक पास होन के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. इसके साथ दो दिनों का विशेष सत्र भी समाप्त हो गया। 

छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सदन में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश किया. इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडी को लेकर आदेश दिया है केवल टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है. सीएम ने कहा हम केंद्र के कानून से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने ये कानून केवल पूंजीपतियों के लिए बनाएं हैं.ये कानून किसानों को लाभ देने वाला नहीं है. बिहार में 2006 से ये कानून लागू है जिसे हटा दिया गया. वहां निजी मंडी है, सरकारी मंडियां खत्म कर दी गई है. ऐसा एक भी किसान नहीं है जिसने 1300 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर भाव में धान बेचा होगा.


सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कहा ‘मोदी सरकार एक राष्ट्र एक कानून की बात करती है तो फिर एक कीमत भी ले आएं. पूरे देश में समर्थन मूल्य से एक रुपये कम में भी किसी किसान का धान नहीं बिकना चाहिए. ऐसा कानून ले आए तो हमें कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.


सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विशेष सत्र इसलिए लाया गया, ताकि संशोधन एक्ट पर चर्चा हो और जनता जान सके, किसान जान सके कि हम क्या कर रहे हैं. भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, केंद्र का कानून किसान और उपभोक्ता के साथ धोखा है. सीएम ने यह भी कहा कि राज्य का यह संशोधन विधेयक केंद्र के कानून से टकराता नहीं है. यह संशोधन विधेयक केवल प्रदेश के किसानों के हित की रक्षा के लिए है. 

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