April 20, 2024

संबित पात्रा-तेजेंदर बग्गा मामले में CG हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा; पूर्व प्रधानमंत्रियों पर टिप्पणी का है आरोप

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से BJP ( भारतीय जनता पार्टी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा और तेजेंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब कभी भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। दोनों ने रायपुर और भिलाई में उनके खिलाफ दर्ज FIR निरस्त किए जाने को याचिका दायर की है। सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ में हुई थी।

इससे पहले डॉ. पात्रा को पुलिस ने नोटिस जारी कर थाने में तलब किया था। इस पर दोनों BJP नेताओं ने हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में याचिका दायर कर दर्ज FIR को निरस्त किए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पहले ही हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद गुरुवार को अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

BJP प्रवक्ता संबिता पात्रा के खिलाफ NSUI प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण चंद्र पाढ़ी ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि 10 मई को भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर 1984 के सिख विरोधी दंगों, पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू व राजीव गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायत में कहा गया था कि जब किसी भी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी नहीं ठहराया तो ऐसे में बातें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं।

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