January 23, 2026

CG : हाईकोर्ट के करीब हाईवे पर रईसजादों की शराब पार्टी, स्टंटबाजों का वीडियो वायरल, पुलिस सख्त

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कानून के बिल्कुल करीब और सुरक्षा के बीच कुछ रईसजादों ने नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम शराब पार्टी की। हाईकोर्ट से कुछ ही दूरी पर हाईवे पर खड़ी कार में शराब की महफिल सजी, जहां तेज़ म्यूजिक और बोतलों के साथ जश्न मनाया जा रहा था।

मामला तब सामने आया जब ट्रैफिक पुलिस की नजर पार्टी करती इस कार पर पड़ी, और कार्रवाई के लिए टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार से शराब पीते हुए दो युवकों को पकड़ा और शराब की बोतल भी जब्त की। पकड़े गए युवक नशे में धुत थे और पुलिस के साथ हुज्जतबाजी करते नजर आए।

हाईवे बना नशे का अड्डा
यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कुछ रईसजादों के लिए सार्वजनिक जगह पर भी मर्यादा और नियमों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। जिस जगह पर यह शराब पार्टी हो रही थी, वह बिलासपुर हाईकोर्ट के बेहद करीब है, जो सुरक्षा और अनुशासन की दृष्टि से अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या कानून का खौफ अब खत्म हो चुका है ?

स्टंटबाजी का वायरल वीडियो
इस मामले (Bilaspur Sharab Party) के साथ ही एक और घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। पंडरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शंकरनगर-मोवा ओवरब्रिज पर एक कार सवार युवकों का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक तेज रफ्तार कार से सिर बाहर निकालकर खतरनाक तरीके से मस्ती कर रहे हैं। यह वीडियो उसी समय पीछे से आ रही दूसरी कार में बैठे एक व्यक्ति ने बनाया और वायरल कर दिया।

ट्रैफिक पुलिस कर रही पहचान
वीडियो में कार की रफ्तार तय सीमा से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि फुटेज में वाहन का नंबर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए पुलिस अब रोड पर लगे CCTV कैमरों की मदद से कार की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि वीडियो में जो कार नजर आ रही है, उसमें कम से कम पांच युवक सवार थे, और यह वीडियो देर रात करीब ढाई बजे का है।

दोहराई गई गलती तो लाइसेंस होगा रद्द
स्टंटबाजी के मामलों में पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नियम के मुताबिक पहली बार स्टंटबाजी करते पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन महीने तक निलंबित किया जाता है, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा स्टंटबाजों पर ₹10,000 तक जुर्माना और अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है।

कोर्ट की सख्ती के बावजूद लापरवाही जारी
पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि इन घटनाओं में कई बार नाबालिग लड़के भी शामिल होते हैं, जो लाइक्स और व्यूज़ के लालच में सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो अपलोड करते हैं। लगातार सामने आ रहे इस तरह के वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स युवा वर्ग को गलत दिशा में ले जा रहे हैं?

हाईकोर्ट ने पहले ही स्टंटबाजी और सड़क पर गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद स्टंटबाज और शराब पार्टी करने वाले युवा लगातार पुलिस और कोर्ट दोनों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। यह लापरवाही न केवल उनके लिए खतरनाक है, बल्कि आम लोगों की जान को भी जोखिम में डालती है।

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