May 3, 2024

बेमेतरा कलेक्टर का बड़ा फैसला, निजी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित, नसबंदी के दौरान महिला की मौत का मामला

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बड़ी कार्यवाई करते हुए एक निजी अस्पताल का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है, साथ ही अस्पताल पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।  निजी अस्पताल हेल्थ केयर में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था। 


मिली जानकारी के मुताबिक़ राज्य उपचार गृह और रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2012 के क्रमांक 9 के तहत कार्रवाई की गई है।  निजी अस्पताल का लाइसेंस 11 मई 2020 से 6 महीने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, वहीं 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।  कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को डिमांड ड्राफ्ट बनाकर 7 दिन के भीतर राशि जमा करने को कहा है। 


पूरा मामला पिछले 24 फरवरी का है, नवागढ़ ब्लॉक के गनियारी गांव की रहने वाली प्रमिला साहू नसबंदी का ऑपरेशन कराने बेमेतरा के हेल्थ केयर अस्पताल आई थी।  यहां इलाज के दौरान लापरवाही हो गई, आनन-फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी।  जिसके बाद मृत महिला के पति खुमान साहू ने निजी अस्पताल पर इलाज के दौरान गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया।  शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया था, जिसके बाद केस में  सुनवाई की गई है। तत्पश्चात बेमेतरा कलेक्टर ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उक्ताशय का आदेश जारी किये हैं। 

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