April 29, 2024

अब कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आयोजन को मिली छूट… आदेश जारी

रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन राज्य सरकार ने यहां कंटेनमेंट जोन के बाहर अब सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों को अनुमति दे दी है। जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।

राज्य सरकार ने कोरोना के चलते इन सभी गतिविधियों पर करीब 7 महीने पहले रोक लगा दी थी। पिछले महीने मॉल, ऑटो-रिक्शा, बस को अनुमति देने के बाद अब इन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति दे दी गई है। ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने जारी किया है। उन्होंने सभी विभागों के सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर, विभागाध्यक्ष को निर्देश भी दिए हंै। कहा गया है कि जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। 

आदेश के मुताबिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य कार्यक्रमों के लिए जो शर्तें तय की गई है, उसके मुताबिक मैदान में बैठक व्यवस्था में 6 फीट की सामाजिक दूरी रखनी होगी। पूरे कार्यक्रम स्थल-आसपास को सैनिटाइजर करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि आमंत्रित व्यक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुना अधिक व्यक्तियों के खड़े, बैठने की क्षमता मैदान पर हो। ताकि पर्याप्त फिजिकल सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था की जा सके। 

कार्यक्रमों में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम में आने वाले व्यक्तियों में कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान यदि कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाए जाते हैं तो उनको कार्यक्रम स्थल में प्रवेश न दिया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करना होगा। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते, छीकतें समय टीशु पेपर, रूमाल मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करना होगा।
 
कार्यक्रम सभा के आयोजन आगतुंको द्वारा छोड़े गए मास्क, फेसकवर दस्तानों को चिकित्सकीय अपशिष्ट मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान की व्यवस्था तय करनी होगी। जुलूस रैली के दौरान अथवा आयोजन स्थल पर फिजिकल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस के दिशा-निर्देशों का पालन तय करने की जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं की होगी। 

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