January 23, 2026

केंद्र ने किया राज्यों से आग्रह, महामारी अधिनियम के तहत लाया जाए म्यूकरमाइकोसिस

black-fungus

नई दिल्ली।  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से म्यूकरमाइकोसिस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक उल्लेखनीय बीमारी बनाने का आग्रह किया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज म्यूकरमाइकोसिस के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा जारी जांच, निदान और प्रबंधन के दिशा-निर्देश का पालन करेंगे.

मंत्रालय ने इन सभी के लिए जिला स्तर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और बाद में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) निगरानी प्रणाली के माध्यम से सभी संदिग्ध और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य करने को भी कहा.

देश के कई हिस्सों में ‘म्यूकरमाइकोसिस’ या ‘ब्लैक फंगस’ नामक दुर्लभ फंगस संक्रमण बढ़ रहा है.

अब तक, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं.

मुख्य खबरे

error: Content is protected !!