CG : कांग्रेस MLA बालेश्वर साहू गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश के बाद हुए अरेस्ट, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर किसान से जुड़ा आर्थिक धोखाधड़ी का मामला सुर्खियों में है। जांजगीर-चांपा जिला में पुलिस ने किसान से लाखों रुपये की ठगी के आरोप में जैजैपुर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
शुक्रवार को पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया। चालान स्वीकार होने के बाद सीजेएम न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया। इसके बाद आरोपी विधायक ने उसी अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बालेश्वर साहू को जिला जेल दाखिल कराया। विधायक साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल में रहना होगा।

किन धाराओं में दर्ज है मामला
बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़ी हैं।
एसपी ने बनाई थी विशेष जांच टीम
पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की थी। जांच की जिम्मेदारी सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और चांपा थाना के उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा को सौंपी गई थी। टीम ने दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और गवाहों के बयान के आधार पर जांच पूरी की।
42.78 लाख की ठगी का आरोप
पुलिस के अनुसार, मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा से किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 42.78 लाख रुपये की राशि निकाल ली।
कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बता रहा है, वहीं आम लोग इस कार्रवाई को किसानों के हित में उठाया गया सख्त कदम मान रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए समान है और आगे भी निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी।
