May 18, 2024

CG : नए परिवहन कानून के विरोध में ट्रक, बस चालक, तीन दिनों तक थम सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहिए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से कई चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। नई विष्णुदेव सरकार ने पुरानी भूपेश सरकार की कई व्यवस्थाओं को बदलकर रख दिया है। लेकिन विष्णुदेव सरकार ने कई ऐसे नियम लागू कर दिए हैं, जिसका ताबड़तोड़ विरोध हो रहा है। बदली गई व्यवस्था में एक केंद्रीय परिवहन नीति है, जिसे छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। केंद्रीय परिवहन कानून को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज प्रदेश के सभी बस ड्राइवर हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं।

रायपुर में चल रही हड़ताल की तैयारी
मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के बस ड्राइवर नए परिवहन कानून को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हड़ताल के संबंध में आज दोपहर 12 बजे इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर ड्राइवर हड़ताल पर गए तो तीन दिनों तक बस बंद हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ड्राइवरों के हड़ताल जाने को लेकर अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

चालकों ने किया रोड जाम
वहीं, अंबिकापुर में नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है। ड्राइवरों ने गांधी चौक पर गाड़िया खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया है। नए परिवहन कानून के विरोध में बस चालकों के साथ अब ऑटो, ट्रक चालक भी शामिल हो गए हैं। सभी चालक नए परिहन कानून में ड्राइवरों के लिए जो नियम लागू किए गए हैं उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

नए परिवहन कानून में ये है ड्राइवरों के लिए प्रावधान
नए परिवहन कानून के तहत दुर्घटना होने पर यदि ट्रक चालक मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा व 5 लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। वाहन चालकों की मानें तो कोई वाहन चालक जानबूझ कर दुर्घटना नहीं करना चाहता। यदि दुर्घटना हो जाती है तो बड़े वाहन चालक का कसूर बताया जाता है। चालकों से दुर्घटना हो जाती है और वह मौके पर मौजूद रहता है तो भीड़ उसके साथ मारपीट करती है। उनके साथ हिंसक घटना का डर बना रहता है। भीड़ के रौद्र रूप से बचने के लिए मजबूरीवश चालकों को अपना गाड़ी व सामान छोडकऱ मौके से भागना पड़ता है।

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