May 6, 2024

हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी काम पर लौटें.. अन्यथा सेवा से पृथक कर, अधिनियमों के तहत कार्यवाही होगी : एनएचएम

रायपुर। एनएचएम की मिशन संचालक ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का आदेश दिया है। उन्होंने संविदा स्वास्थ्यकर्मी संघ के उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया है जिसमें संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने मिशन संचालक को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड सेंटर और अस्पतालों में जनहित को ध्यान में रखते हुए वे हड़ताल के दौरान बगैर वेतन लिए वालेंटियर्स के रुप में अपनी सेवाएं देंगे। 

जिसके जवाब में मिशन संचालक द्वारा संविदा स्वास्थ्यकर्मी संघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत कुमार सिन्हा को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में वालेंटियर के रूप में कार्य करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती। 

उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल को अनुचित बताया है और कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत राज्य में “छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979” (क्रमांक 10 सन् 1979) भी लागू किया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवााओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के अधीन यदि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिनकी आपदा प्रबंधन हेतु ड्यूटी लगाई गई है और वह अपनी ड्यूटी के कर्तव्यों के पालन करने से इन्कार करता है तो यह अपराध की श्रेणी में भी आता है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सभी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को तत्काल समाप्त कर काम पर लौटें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें ना सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा बल्कि उनके खिलाफ अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। 

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