May 2, 2024

सातवां वेतन आयोग : बच्चों के पढ़ाई के लिए मिलता हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, जानिए क्या है पूरा नियम

रायपुर।  देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस यानी (CEA) मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस राशि का सीधा संबंध महंगाई भत्ता (DA) से है। जब-जब DA बढ़ता है, तब-तब CEA में भी इजाफा होता है। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार प्रति बच्चे मासिक 2,250 बाल चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ाया जाता है तब चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी अपने-आप 25 फीसदी बढ़ जाता है। डीओपीटी मानदंड के अनुसार, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी केवल दो बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का पात्र है। हालांकि, एक दिव्यांग बच्चे के मामले में सीईए 4,500 रुपये प्रति माह हो जाता है। सीईए के अलावा एक केंद्रीय कर्मचारी 6,750 रुपये की मासिक छात्रावास सब्सिडी के लिए भी पात्र होता है। 

चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को स्पष्ट करते हुए डीओपीटी के मानदंडों में बताया गया है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस राशि 2,250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा होगी। 2,250 रुपये की यह राशि सरकारी सेवक द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद तय है। DoPT के नियमों में आगे कहा गया है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 4,500 रुपये प्रति माह निर्धारित है यानी सामान्य बच्चे के केस में दी जाने वाली राशि से दोगुना है। हालांकि, पति पत्नी, दोनों सरकारी सेवक हैं, तो उनमें से केवल एक ही सीईए के दावे के लिए पात्र होगा।

चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का दावा करने के लिए बच्चे की ऊपरी आयु सीमा 20 वर्ष या 12 वीं कक्षा पास करने के समय तक, जो भी पहले हो, है। दिव्यांग बच्चे के मामले में ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का दावा करने के लिए कोई न्यूनतम आयु लागू नहीं होगी। बता दें, सातवां वेतनमान लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधाएं कई गुना बढ़ गई हैं। वहीँ कई राज्य के कर्मचारी इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। 

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