हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दखल से किया इंकार, अमित बघेल के खिलाफ दायर याचिका खारिज
बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी. इसपर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने कहा कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल लगातार हेट स्पीच करते हुए सिंधी, जैन और अग्रवाल समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं.
क्या था याचिका में: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई FIR दर्ज होने के बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई में देरी कर रही है. इसलिए उन्होंने कोर्ट से तीन मांगें रखी जिसमें अमित बघेल की तुरंत गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और तय समय में कार्रवाई का निर्देश देने की बात कही.
राज्य सरकार ने क्या कहा?: सरकार ने कोर्ट को बताया कि FIR दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच चल रही है. जांच में ढिलाई या निष्क्रियता का आरोप गलत है.
हाकोर्ट का फैसला: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. कोर्ट किसी आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता. जांच की निगरानी या तरीका तय करना कोर्ट का काम नहीं है. ऐसा करना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कई FIR दर्ज हैं और जांच जारी है, तो दखल देने का कोई आधार नहीं है.
