January 29, 2026

ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थी पीएचडी छात्रा, शादीशुदा ACP मोहसिन खान ने किया प्रपोज फिर…

kanpur

कानपुर। यूपी के कानपुर पुलिस में तैनात एसीपी मोहसिन खान ने आईआईटी कानपुर की पीएचडी स्कॉलर से कथित तौर पर रेप किया। कल्याणपुर थाने में धारा-69 बीएनएस में एसीपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। विभाग से विशेष अनुमति लेकर कलक्टरगंज सर्कल में तैनात एसीपी मोहसिन खान दिसंबर-2023 में आईआईटी कानपुर की पीएचडी स्कॉलर के संपर्क में आए।

एफआईआर के अनुसार, बीते जून में मोहसिन ने स्कॉलर के गाइडेंस में पीएचडी करने की इच्छा जताई। स्कॉलर ने मोहसिन की मदद की और मोहसिन को दाखिला मिल गया। इससे दोनों की करीबियां बढ़ीं और मोहसिन ने लेडी स्कॉलर को प्रपोज किया। मोहसिन ने आश्वासन दिया कि वे पत्नी को तलाक दे देंगे। ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही पीएचडी स्कॉलर ने इसे मान लिया।

प्रेग्‍नेंट पत्‍नी ने साथ रहने का दिया था ऑफर
नवंबर में पता चला कि मोहसिन की पत्नी गर्भवती है। मोहसिन ने इसकी वजह परिवार का दबाव बताया और माफी मांगी। स्कॉलर मोहसिन की पत्नी के घर गईं तो उनकी पत्नी ने साथ रहने का ऑफर दे दिया। बताया जाता है कि मोहसिन ने कई लोगों से बातचीत में स्कॉलर को मानसिक रूप से अस्थिर बताया। इसके बाद बात बिगड़ी और पुलिस को शिकायत दी गई।

कुछ दिन तक मामला दबा रहा, लेकिन गुरुवार को शिकायत लखनऊ, दिल्ली पहुंची तो हड़बड़ाए पुलिस अधिकारी आईआईटी पहुंचे। यहां बंद कमरे में स्कॉलर से 2 घंटे तक बातचीत के बाद शिकायत लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई।

10 साल की सजा का प्रावधान
बीएनएस की धारा-69 में धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें शादी करने का झूठा वादा भी शामिल है। ऐसे में मोहसिन के ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है।

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