May 1, 2024

CG – फर्जी दस्तावेज से बेच दी सरकारी जमीन : भाजपा-कांग्रेस के पदाधिकारी, मंत्री के पूर्व सचिव, पटवारी सहित 21 पर FIR

अंबिकापुर । छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में विकासखंड बतौली के ग्राम भटको के सरकारी जमीन घोटाले के दूसरे मामले में अपराध क्रमांक 48 दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 120 बी,420,467,468 और 471 में कुल 19 व्यक्तियों के नाम से अपराध दर्ज किया गया है। सभी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा कर अपने नाम से कराया और सरकारी जमीन पर उपजाई गई धान समिति में बेचा। इनमें कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के निज सहायक भूपेंद्र यादव उसके पिता रामानंद यादव भाई हेमंत यादव के अलावा भगमनिया, शशांक गुप्ता, प्रेमलता,अश्वनी सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और उनके भाई अनूप गुप्ता, जय राम,सुंदर राम, सुभग राम, राम प्रसाद,जयेश गुप्ता, अनीता यादव, बीना गुप्ता और पटवारी कंच राम पैकरा कानूनगो जान बड़ा सहित 19 लोग पंजीबद्ध किए गए हैं ।

आवेदन में यह कहा गया है शासकीय मद की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम करा कर अवैधानिक कृत्य करने के संबंध में थाना बतौली में 15 मई 2023 के पत्र के परिपालन में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सेदम,खंडधोवा में लाखों रुपए का धान बिक्री कर योजना का लाभ लिया। और इसी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराया। सभी आवेदकों के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अपराधिक षड्यंत्र कर अवैधानिक कृत्य किया गया है।

सरकारी जमीन के इस गड़बड़ झाले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत बतौली के उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता पालू उनके भाई अनूप गुप्ता कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के निज सहायक रहे भूपेंद्र यादव उनके पिता रामानंद यादव और भाई हेमंत यादव के साथ कई नामचीन व्यक्तियों को भी संलिप्त पाए गए हैं उनके नाम से f.i.r. कराई गई है। गौरतलब है 21 अप्रैल 2023 को भटको ग्राम के निवासियों ने तहसील बतौली में जाकर एक आवेदन दिया था कि सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है जब कार्यवाही नहीं हुई तब 28 अप्रैल को बघौली थाना का घेराव किया गया तब जिला प्रशासन ने सूक्ष्म जांच करने के उपरांत कड़ी कार्यवाही करने के लिए दल बनाया था अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर के निर्देश पर तहसीलदार ईश्वर चंद्र यादव ने थाना बतौली में उक्त एफ आई आर दर्ज कराया है।

अपराध क्रमांक 47 में धारा 120 बी,420, 467, 468, और 471 मे खसरा नंबर 973 .46 रब्बा 2.02 3 हेक्टेयर भूमि का बैगिन लोहार,अमित कुमार गुप्ता के द्वारा शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के आरोप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।आरोपियों में बैगिन लोहार, अमित गुप्ता,पटवारी कंचराम पैकरा,कानूनगो जान बड़ा के द्वारा अपराधिक षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को अमित गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री करा अवैधानिक कार्य किया गया है। शिकायत में लिखा गया है कि ग्राम कालीपुर तहसील बतौली के खसरा नंबर 973/46 रकबा 2.023 हेक्टेयर का फर्जी तरीके से विक्रय किया गया। यह भूमि जिसके नाम पर है ग्रामवासी नहीं जानते हैं। वहीं बैगिन लोहार पति मंगल लोहार निवासी ग्राम कुनकुरी तहसील बतौली के द्वारा अमित कुमार गुप्ता पिता माखनलाल गुप्ता निवासी ग्राम भटको तहसील बतौली के पक्ष में 16/ 6/ 2022 को निष्पादन किया गया है।उक्त भूमि का मूल खसरा क्रमांक 973 रकबा 114.65 एकड़ बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है । उक्त दस्तावेज में कूट रचना कर अधिकार अभिलेख मंगल पिता को भी के नाम पर दर्ज किया गया आवेदन में लिखा गया है कि आरोपी बेगिन लोहार अमित गुप्ता पटवारी कचराम पैकरा कानूनगो जानबड़ा के द्वारा अपराधिक षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को अमित गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री कर अवैधानिक कार्य किया गया है जो प्रथम दृष्टया अपराध के दोषी हैं। गौरतलब है कि भाजपा नेता अमित गुप्ता पर केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप लगाया था कि इस मामले में भाजपा नेता सम्बद्ध हैं।


ग्राम भटको स्थित वादभूमि खसरा नंबर 1190, रकबा 905.10 एकड़ सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में पहाड़ मद में दर्ज होकर शासकीय है, वर्ष 1975-76 के खसरा पांचशाला में खसरा क्रमांक- 1190/124 का रकबा 0.141 हेक्टयर भगमनिया पति कल्पनाथ के नाम पर अंकित है। वर्ष 2021-22 के ऑन लाईन बी-1 में भूमि खसरा क्रमांक- 1190/124 रकबा 2.023 हेक्टयर भूमि अनावेदक शशांक गुप्ता पिता चन्देश्वर गुप्ता के नाम पर अंकित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादभूमि खसरा क्रमांक- 1190/124 का रकबा वर्ष 1975-76 के खसरा पांचशाला में 0.141 हैक्टेयर है तब वर्तमान में इसी खसरा नंबर की भूमि का रकबा 2.023 नहीं हो सकता है।

नोटिस के बाद भी नहीं दे प्रमाण

अधिकारियों के अनुसार मामले में जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है इन सभी को नोटिस जारी हुआ था, सभी को समय दिया गया लेकिन ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादभूमि खसरा 1190/124 की प्रविष्टि वैद्यानिक रूप से हुई है।

इनके खिलाफ हुआ हैं केस दर्ज

हल्का पटवारी कंचराम पैंकरा, कानून गो जान बड़ा, भगमनिया, शशांक गुप्ता, रामानंद यादव, जगमोहन, हेमन्त यादव, प्रेमलता बेवा, अश्वनी सिंह, भपेन्द्र यादव, अनुप गुप्ता, उदय राम, सुंदर राम, सुभग राम, रामप्रसाद, जयेश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, अनिता यादव, बैगिन लोहार, अमित कुमार गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

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