January 23, 2026

स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!

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नईदिल्ली। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर हुई आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम रख गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़ने का फैसला सुनाया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी.

शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने डॉग्स लवर्स के पक्ष में सुनाया फैसला
रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सुनाया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश को संशोधित करते हुए नया फैसला सुनाया हैं.

सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर लगाया प्रतिबंध
फैसले में सुप्रीम कोर्ट की कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे.

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