January 23, 2026

24 दिनों से जेल में बंद पूर्व सीएम का बेटा, पीने को नहीं मिल रहा साफ पानी, कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस

chaitanya

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद चैतन्य बघेल की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चैतन्य बघेल हाई कोर्ट पहुंचे थे।

जेल अधीक्षक को भी दिए निर्देश
वहीं, चैतन्य बघेल के वकील ने कोर्ट में बताया कि चैतन्य को जेल में पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। जिस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

क्या था चैतन्य बघेल की याचिका
दरअसल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। चैतन्य बघेल ने इस याचिका में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

24 दिन से जेल में बंद हैं पूर्व सीएम के बेटे
भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जेल में हैं। कोर्ट ने 18 अगस्त तक उन्हें रिमांड में भेजा है। चैतन्य बघेल 24 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईडी ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था।

ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया है।

मुख्य खबरे

error: Content is protected !!