February 3, 2026

CG : राजधानी में बिना रजिस्‍ट्रेशन के क्लिनिक में हार्ट का इलाज; सील, डॉक्‍टर पर 20 हजार का जुर्माना

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रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिना पंजीयन के अवैध रूप से एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक चल रहा था। इस पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर एम्स के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल हॉल परिसर के दूसरे माले पर चल रहे इस क्लिनिक (Raipur Clinic Seal) को बंद करा दिया गया है और संचालक डॉ. वसी खान पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है।

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद ने 3 अप्रैल को जिला प्रशासन (Raipur Clinic Seal) को एक पत्र भेजकर शिकायत की पुष्टि की थी। पत्र में बताया था कि डॉ. वसी खान छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल और नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत बिना पंजीयन के हार्ट से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे थे। जांच में आरोपों को सही पाए जाने पर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई।

पहले भी भेजा गया था नोटिस
22 अप्रैल को सीएमओ कार्यालय की ओर से भी डॉ. खान (Raipur Clinic Seal) को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें क्लिनिक तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए थे। उस समय डॉ. खान की ओर से जवाब दिया गया था कि वे क्लिनिक पहले ही बंद कर चुके हैं और कार्डियोलॉजी से संबंधित कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, केवल जनरल मेडिसिन के मरीजों को देख रहे थे।

पंजीयन के लिए किया है आवेदन: डॉ. खान
इस मामले में डॉ. वसी खान ने बताया कि उन्होंने 15 अप्रैल को स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है। उनका नेशनल मेडिकल काउंसिल (दिल्ली) में पहले से रजिस्ट्रेशन मौजूद है। उनका दावा है कि जिस क्लिनिक को लेकर कार्रवाई हुई है, वह कई दिनों से बंद पड़ा है।

योग्यता पर उठे सवाल, पेश किया अनुभव
डॉ. वसी खान के पास एमबीबीएस और एमडी (फोरेंसिक मेडिसिन) की डिग्री है। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी भी किया है। उनका कहना है कि वे इसी योग्यता के आधार पर रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में पांच वर्षों तक सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में लगभग 14 अन्य डॉक्टर भी इसी योग्यता के साथ कार्यरत हैं। देशभर में ऐसे करीब 1400 डॉक्टर कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं।

प्रशासन सख्‍त, नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पंजीयन और अनुमति के किसी भी प्रकार का क्लिनिक संचालन गैरकानूनी है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को उदाहरण बनाकर प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी पेशेवरों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।

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