CG : SAFEMA कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्करों की 40 लाख की संपत्ति जब्त
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.सफेमा कोर्ट के आदेश पर दुर्ग पुलिस ने दो गांजा तस्करों की संपत्ति जब्त की है. दोनों गांजा तस्करों की संपत्ति जब्त करने दुर्ग पुलिस ने सफेमा (स्लगर्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स ) कोर्ट मुम्बई में आवेदन दिया था.
महिला गांजा तस्कर की संपत्ति जब्त: पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने जानकारी दी कि 6 सितंबर 2024 को खुर्सीपार क्षेत्र में अवैध गांजा तस्करी के मामले में जी. सरोजनी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. जी.सरोजनी पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रही है और अवैध गांजा व्यवसाय से धन और संपत्ति अर्जित की थी.
40 लाख की संपत्ति जब्त: कोर्ट से आदेश जारी होने पर पुलिस ने तीन आवासीय मकान एवं दो दुपहिया वाहन समेत कुल 40 लाख की संपत्ति जब्त की है. दुर्ग पुलिस ने जी.सरोजनी के खुर्सीपार स्थित दो मकान, मिनी माता नगर स्थित एक मकान और दो दुपहिया वाहनों को जब्त किया है.
जी सरोजनी का बालाजी नगर खुर्सीपार मकान, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख 55 हजार 654 रुपए आंकी गई है. मिनी माता नगर खुर्सीपार का 20 लाख 46 हजार 444 का मकान और 2 लाख 12 हजार 502 रुपए का गणेश मंदिर, बालाजी नगर खुर्सीपार स्थित घर को जब्त किया. इसके अलावा गांजा तस्कर जी. धनराजू की कुल 65 हजार रुपए कीमत की दो बाइक भी सीज की है.
