CG : 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत, जानें-पूरा मामला
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) की बिलासपुर बेंच ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जरूरी सुनवाई की है. कोर्ट ने से प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन (Private School Management Association) को बड़ी राहत दी है. पांचवी एवं आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को कोर्ट ने बाहर करने का आदेश दिया है. निजी स्कूलों में पांचवी एवं आठवीं की परीक्षाएं राज्य सरकार नहीं लेगी.
एक सत्र के लिए राहत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को सरकारी परीक्षा संचालन से राहत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी निजी स्कूल में 5वीं और 8वीं के प्रदेश बोर्ड परीक्षा संचालित नहीं किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट ने ये राहत केवल इस सत्र के लिए दी गई है. सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक्जाम देना होगा.
इस मामले में हुई सुनवाई
प्रदेश के अभिभावक संघ और निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई हुई है. जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है. बता दें कि इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत मिली है.
