कलेक्टर ने आरोपी को तीन महीने के लिए किया जिलाबदर, 7 दिन में 6 जिलों की सीमा छोड़नी होगी
रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त एक युवक को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने 3 महीने के लिए जिलाबदर कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत की गई है।
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, बुद्ध चौक रामनगर, थाना गुढियारी निवासी 25 वर्षीय राजा राजपूत के खिलाफ पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। युवक पर लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं।
आम लोगों में दहशत
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र में दहशत और असुरक्षा का माहौल बन रहा था। आम नागरिकों और लोक सेवकों में भय की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गोपनीय रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर यह सख्त कदम उठाया।
7 दिन में छोड़नी होगी सीमा
जारी आदेश के मुताबिक, संबंधित युवक को 4 मार्च 2026 तक रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। उसे 24 मई 2026 तक इन जिलों में बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
