July 30, 2026

भूपेश बघेल को सेक्स सीडी कांड में बड़ी राहत, HC ने ट्रायल पर लगाई रोक, राजेश मूणत का मॉर्फ्ड वीडियो हुआ था वायरल

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेक्स सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट पूर्व सीएम बघेल की लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है। भूपेश बघेल पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत की छवि खराब करने के लिए यह सीडी वायरल करवाई थी।

भूपेश बघेल ने लगाई थी याचिका
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह आदेश भूपेश बघेल की उस याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने 24 जनवरी 2026 को विशेष अदालत के आरोप तय करने संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर का अभी इंतजार है। यह आदेश भूपेश बघेल की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

भूपेश बघेल ने दी थी चुनौती
भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने के प्रोसेस आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। यह आदेश 24 जनवरी 2026 को विशेष अदालत ने जारी किया था। इसके बाद भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट का रुख किया और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल CBI विशेष अदालत की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि, आदेश आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि कोर्ट ने किन आधारों पर यह अंतरिम राहत दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को HC से बड़ी राहत
भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी
सेक्स सीडी कांड में कार्यवाही रोकने के आदेश
2017 में वायरल हुई थी राजेश मूणत की सीडी

क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला साल 2017 का है। आरोप है कि तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत की छवि खराब करने के लिए उनका एक अश्लील मॉर्फ्ड वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। बाद में मामले की जांच CBI को सौंपी गई। CBI ने अपनी चार्जशीट में भूपेश बघेल समेत अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल और अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप लगाए थे।

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