July 27, 2026

48 वर्ष पूर्व का नामांतरण निरस्त : संभागायुक्त कावरे ने किया आदेश पारित, तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई के निर्देश

mahadev

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने ग्राम ओंकारबंद, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद स्थित भूमि के एक पुराने नामांतरण को निरस्त करते हुए तहसीलदार को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, ग्राम ओंकारबंद स्थित 7.37 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण क्रमांक 67, दिनांक 21 अप्रैल 1978 को किया गया था, जो लगभग 48 वर्ष पुराना था। यह नामांतरण रंभाबाई, बेवा रामचरण को निःसंतान बताकर अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने पक्ष में करा लिया गया था। जबकि अपीलार्थी बुढ़ान सिंग पिता स्वर्गीय गणेश (जाति गोंड़, आदिवासी) के दादा उदेराम उस समय जीवित थे और वे रंभाबाई के पुत्र थे।

इस प्रकरण में अपीलार्थियों द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया था। इसके पश्चात द्वितीय अपील संभागायुक्त रायपुर के न्यायालय में की गई। सभी तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात संभागायुक्त ने उक्त नामांतरण को निरस्त करने का आदेश पारित किया। साथ ही, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे मामले की विधिवत जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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