May 20, 2024

CG : NSUI नेता समेत 8 जुआरी गिरफ्तार, डेढ़ लाख कैश जब्त, बेनीडीह खार में सजा रखा था जुए का फड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी से लगे आरंग इलाके के बेनीडीह खार में जुआ खेलते एक एनएसयूआई नेता समेत 8 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जुआरियों के कब्जे से पुलिस ने 1 लाख 55 हजार रुपए नगदी बरामद किया है।

क्षेत्र में जुआ चलने की सूचना पर आरंग पुलिस की टीम लगातार निगाह रख रही थी. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बेनीडीह खार में दबिश दी और 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया. सभी आरोपी आरंग के रहने वाले हैं.

गिरफ्तार आरोपियों में एनएसयूआई के रायपुर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, करण पटेल, गिरधर निषाद, बलराम साहू, ताम्रध्वज साहू, ईश्वर यादव उर्फ मूसू यादव, चंपू उर्फ चम्पेश्वर साहू (थाने का निगरानी बदमाश) और अजय चंद्राकर शामिल हैं. सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर आरंग पुलिस ने कार्रवाई की.

आपको बता दें कि जुआ सट्टा को लेकर पहले कोई कड़ी कार्रवाई का प्रावधान नहीं था, जिसके चलते जुआरियों और सटोरियों का मनोबल काफी बढ़ चुका है. पहले ताशपत्ती खेलते पकड़े जाने पर 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही होती थी, जो जमानतीय धारा होने की वजह से थाने से ही मुचलका जमानत पर छोड़ दिया जाता था. इसी प्रकार सट्टा ऑनलाइन जुआ में भी धारा 3,4 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही होती थी. ये भी जमानतीय थी, थाने से आरोपी छूट जाते थे और लोकल कोर्ट में 100 से 500 रुपए जुर्माना पटाकर बच जाते थे, लेकिन नए जुआ प्रतिषेध अधिनियम में जुआरियों और सटोरियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि छग जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के धारा 7 में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों का प्रथम अपराध सिद्ध होते ही उसे कम से कम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास एवं 50 हजार से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसी प्रकार ऑफलाइन जुआ सट्टा पट्टी मटका वालों पर धारा 6 के तहत प्रथम अपराध सिद्ध होते ही कम से कम 6 माह से 3 साल तक का कारावास एवं 10 हजार से 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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