May 18, 2024

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान की तत्काल रिहाई के आदेश दिए

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) हटाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कफील खान की तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाक्टर कफील खान की रासुका को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने रासुका अवधि बढाने के आदेश को भी अवैध करार दिया.

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने नुजहत परवीन की बंदीप्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus) याचिका पर दिया है.

मुख्य खबरे

error: Content is protected !!
Exit mobile version