May 3, 2024

CG : थर्मल प्लांट से निकल रहे धूल-धुएं की जांच करेंगे कमिश्नर, हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के थर्मल आधारित विभिन्न प्लांट की जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त किए हैं। यह कमिश्नर प्लांट से निकलने वाले धूल, धुएं और प्रभावित मामलों की जांच करेंगे। कोर्ट ने जांच कर 28 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इन प्लांटों से निकल रहे धूल और धुएं के चलते श्रमिक बीमार पड़ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई।

प्रदेश भर में संचालित तमाम प्लांटों में काम करने वाले मजदूरों को सीमेंट,कोयला और लोहे की डस्ट से बहुत परेशानी होती है। इसके कारण मजदूरों के फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसे लेकर उत्कल सेवा समिति व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया था कि राज्य में करीब 60 स्पंज आयरन या सीमेंट प्लांट हैं, जहां से इस प्रकार की शिकायत आ रही है। इसके बाद कोर्ट ने आठ कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी है।

कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया है कि जांच के दौरान कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि कितने लोग प्रभावित हैं और इनके लिए क्या किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सभी कोर्ट कमिश्नर को 87 उद्योगों की लिस्ट दी है। जहां जाकर निरीक्षण करना है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग भिलाई, रायगढ़, कोरबा, चांपा जांजगीर, सरगुजा, बस्तर के उद्योग शामिल हैं। अधिवक्ता प्रतीक शर्मा, संजय कुमार अग्रवाल, पीआर. पाटनकर, अपूर्व त्रिपाठी,संघर्ष पांडे, रजनी सोरेन, अदिति सिंघवी,पलाश तिवारी निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है।

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