May 4, 2024

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में केंद्र का सुझाव नामंजूर : सुप्रीम कोर्ट बोला- पारदर्शिता चाहते हैं, सरकार कमेटी मेंबर्स के नाम लिफाफे में देना चाहती थी

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट्स के नाम सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के कहने पर सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई थी। उस समय सरकार ने एक्सपर्ट्स के नाम सीलबंद लिफाफे में देने की पेशकश की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ट्रांसपेरेंसी चाहता है। लिहाजा केंद्र का सुझाव नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा- आपने जो नाम सौंपे हैं, वह दूसरे पक्ष को नहीं दिए गए तो पारदर्शिता की कमी होगी। इसलिए हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं।

इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी। दूसरी सुनवाई सोमवार 13 फरवरी को हुई।

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